राजपाल यादव को मिली अंतरिम बेल, लेकिन 3 बजे तक जमा करने होंगे 1.5 करोड़ रुपये

राजपाल यादव को मिली अंतरिम बेल, लेकिन 3 बजे तक जमा करने होंगे 1.5 करोड़ रुपये

Rajpal Yadav Cheque Bounce: राजपाल यादव पर आखिर कार पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने एक्टर को बेल दे दी है. इसके साथ ही दोपहर 3 बजे तक 1.5 करोड़ की डीडी जमा कराने का आदेश दिया है. न्यायाधीश ने कहा कि अगर राशि 3 बजे तक जमा कर दी जाती है तो राजपाल यादव को रिहा कर दिया जाएगा.अगर ऐसा नहीं हुआ तो अगले मामले की सुनवाई 17 फरवरी की सुबह फिर से की जाएगी.फिलहाल, कोर्ट ने 3 बजे तक सुनवाई को स्थगित कर दिया है.

कोर्ट ने क्या कहा?

राजपाल यादव की सुनवाई के दौरान उनके वकील ने अदालत को बताया कि नो बिना किसी शर्त के 1.5 करोड़ रुपये एफडीआर के माध्यम से जमा करने के लिए तैयार हैं. इस पर जस्टिस शर्मा ने कहा कि भुगतान डिमांड ड्रॉफ्ट के जरिए ही किया जाएगा.दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि 25 लाख रुपये पहले ही प्रतिवादियों के नाम पर डीडी के रूप में जमा किए जा चुके हैं. जबकि 75 लाख रुपये का डीडी पहले ही राजपाल यादव द्वारा जमा किया जा चुका है. बाकी 1.5 करोड़ रुपये अभी जमा किए जाने बाकी हैं.

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12 फरवरी को क्या हुआ था कोर्ट में?
इससे पहले कोर्ट ने राजपाल यादव केस की सुनवाई 16 फरवरी यानी सोमवार तक के लिए टाल दी गई थी. 12 फरवरी को कोर्ट ने राजपाल से कहा था कि आप सजा रद्द करने की मांग कर रहे हैं? वो भी तब जब आप इस बात को खुद कह चुके हैं कि आपने पैसे उधार लिए थे.आपने गुनाह कबूल किया और कहा कि पैसे चुकाओगे.उसके बाद सजा हो गई तो सजा रोकने की बात क्यों कर रहे हो.इस पर एक्टर के वकील ने जवाब देते हुए कहा कि हमने उसी डेट पर कहा था कि मामला सैटल करना चाहते हैं. इन्होंने अपने शब्दों का मान रखने के लिए सरेंडर किया है. फिल्म में जो 5 करोड़ ती रकम लगाई थी वो उसे चुकाना चाहते हैं.3 करोड़ से ज्यादा की रकम दी जा चुकी है.

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