Uniform Civil Code, Uttarakhand 1

देहरादून: असहाय; दिव्यांग; महिला; बुजुर्ग; बच्चों से बदसुलुकी, दादागिरी सहन नहीः डीएम

देहरादून: असहाय; दिव्यांग; महिला; बुजुर्ग; बच्चों से बदसुलुकी, दादागिरी सहन नहीः डीएम

जनमन के अधिकारों का हनन; बर्दाश्त नहींः

रोडवेज पास की वैधता होने के बावजूद दिव्यांग अंजोना मलिक से किराया वसूले जाने पर प्रशासन सख्त

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डीएम ने परिवहन विभाग से 3 दिवस भीतर मांगी एक्शन टेकन रिपोर्ट

देहरादून: जिलाधिकारी सविन बसंल की अध्यक्षता आयोजित दिव्यांग अंजोना मलिक अपनी रेलवे पास एवं रोडवेज बस पास नवीनीकरण की फरियाद लेकर पंहुची, जिस पर जिलाधिकारी ने समाज कल्याण अधिकारी को रेलवे पास नवनीकरण कराने के निर्देश दिए। वहीं पाया कि अंजना का उत्तराखण्ड रोडवेज बस पास की वैघता माह सितम्बर 2025 तक है। अंजना ने डीएम को बताया कि उनने रोडवेज बस पर किराया लिया जा रहा है। डीएम ने सहायक महाप्रबन्धक को प्रकरण पर 03 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट मांगी है।

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जिलाधिकारी के जनता दर्शन कार्यक्रम में श्रीमती अंजोना मलिक 301 बंगाली बस्ती, मायाकुण्ड, ऋषिकेश, देहरादून जो दोनों हाथों से 80 प्रतिशत दिव्यांग है के द्वारा अवगत कराया गया है कि यू०डी०आई०डी कार्ड होने के बाद भी उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बसों में यात्रा करने पर उनसे किराया वसूला जाता है।


जिला प्रशासन द्वारा महाप्रबंधक, संचालन उत्तराखंड परिवहन निगम, देहरादून को प्रकरण के विषय में पत्र प्रेषित कर अवगत कराया कि 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता से ग्रसित दिव्यांगजनों को उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा का प्राविधान है तथा प्राविधान से सम्बन्धितों को भी अवगत करवाने की अपेक्षा की गई।


जिला प्रशासन के पत्र के क्रम में महाप्रबंधक, संचालन उत्तराखंड परिवहन निगम, द्वारा सहायक महाप्रबंधक, उत्तराखंड परिवहन निगम, देहरादून डिपो को निर्देश दिए गए हैं कि प्रकरण में जांच करते हुए आवश्यक कार्यवाही करें साथ ही निगम मुख्यालय द्वारा पूर्व में जारी सर्कुलर से पुनः समस्त परिचालकों को अवगत कराते हुए कार्यवाही की सूचना 03 दिवस के भीतर निगम मुख्यालय को उपलब्ध कराएंगे।
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कार्यालय जिला सूचना अधिकारी, देहरादून।

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