
Saif Ali Khan Bhopal Property: सैफ अली खान (Saif Ali Khan) से जुड़ी बड़ी खबर है. एक्टर को पुश्तैनी संपत्ति विवाद में जबलपुर हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए भोपाल ट्रायल कोर्ट के 25 साल पुराने फैसले को रद्द करते हुए मामले की नए सिरे से सुनवाई का आदेश दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने एक साल के अंदर सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया है.
ये है पूरा मामला?
ये मामला नवाब हमीदुल्ला खान की पैतृक संपत्ति को लेकर है. जिसमें सैफ अली खान की परदादी सुल्तान का नाम भी जुड़ा हुआ है. साजिदा सुल्तान नवाब की बड़ी बेगम की बेगम की बेटी थी. जिन्हें ये संपत्ति दे दी गई थी. जिसके बाद बाकी वारिसों ने मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत संपत्ति के न्यायसंगत तरीके से बंटवारे की मांग की थी.जिसके बाद भोपाल ट्रायल कोर्ट में सुनवाई हुई थी. जहां पर 25 साल पहले ये फैसला सुनाया गया था. जिसके बाद अन्य वारिसों ने इस फैसले को चुनौती दी और हाईकोर्ट में अपील की थी. हाईकोर्ट ने इस अपील पर गौर किया और पुराने फैसले को रद्द कर दिया.
कैसे भोपाल रियासत में सैफ का हक?
दरअसल, नवाब हाफिज सर हमीदुल्लाह खान का पूरा नाम सिकंदर सौलत इफ्तेखारल उल मुल्क बहादुर हमीदुल्लाह खान था. ये भोपाल के अंतिम नवाब थे. जिनका 1956 में मध्य प्रदेश राज्य में विलय हो गया था. इन्होंने दो शादी की थी. इनकी मौत के बाद उनकी बड़ी बेगम की बेटी साजिदा को भारत सरकार ने 1961 में कानूनी उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था. साजिदा, सैफ की परदादी थीं. इनकी शादी पटौदी रियासत के नवाब इफ्तिखार अली खान से हुई थी. उनके बेटे मंसूर अली खान पटौदी और फिर उनके बेटे सैफ को इस संपत्ति का वारिस माना गया.
15000 करोड़ की संपत्ति?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये संपत्ति कुल 15000 हजार करोड़ की है. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सैफ अली खान इस संपत्ति को खो देंगे. ऐसा इसलिए क्योंकि साजिदा सुल्तान की दी गई संपत्ति को अब अन्य वारिसों में बंटवारे के लिए कोर्ट फिर से विचार करेगा. सैफ इस संपत्ति के वारिस है. सैफ लंबे वक्त से ये कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं. इस संपत्ति में भोपाल का अहमदाबाद पैलेस, फ्लैग स्टाफ हाउस, हजारों करोड़ एकड़ की जमीन शामिल है. ऐसे में देखना दिलचस्प होगा क्या सैफ इस संपत्ति पर अपना दावा बरकरार रख पाते हैं या फिर नहीं.
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